Digital Kisan Mitra
डिजिटल किसान मित्र
8.48 करोड़ के बैंक घोटाले में कैथल के राइस मिलर दोषी करार

8.48 करोड़ के बैंक घोटाले में कैथल के राइस मिलर दोषी करार

3 अक्टूबर 2026

चंडीगढ़ की पंचकूला सीबीआई न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने करनाल एसबीआई से जुड़े 8.48 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में कैथल स्थित श्रीराम जी राइसलैंड के प्रोपराइटर सुशील कुमार गर्ग को आईपीसी की धारा 420 के तहत दोषी करार दिया। सीबीआई जांच के अनुसार, आरोपी ने 10 करोड़ रुपये का लोन लेने के लिए कथित तौर पर फर्जी बैलेंस शीट पेश की और लोन की रकम को पत्नी के नाम से बनाई गई कथित शेल कंपनियों समेत अन्य खातों में डायवर्ट किया। जांच में फर्जी बिलिंग, राउंड ट्रिपिंग और कागजों पर करोड़ों रुपये का कारोबार दिखाने के आरोप भी सामने आए।

WhatsApp पर भेजें

और खबरें

1509 धान के भाव में लगातार गिरावट जारी अन्य · 4 अक्टूबर 2026 राइस मिलर्स की दूरी से करनाल में धान खरीद प्रभावित, सचिव बदला अन्य · 4 अक्टूबर 2026 हिसार मंडी में मूंग की सरकारी खरीद नहीं, किसानों को ₹1,500 प्रति क्विंटल तक का घाटा सरकारी खरीद · 4 अक्टूबर 2026

मंडी भाव और खेती की खबरें सीधे अपने फ़ोन पर

मुफ़्त ऐप — अपनी नज़दीकी मंडी के भाव, रोज़

Google Play से ऐप इंस्टॉल करें