किसान सम्मान निधि की रुकी किस्तें ब्याज सहित देने का आदेश, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
मुख्य बातें
- 23 किस्तों का बकाया किसान को मिलेगा।
- 6% सालाना ब्याज के साथ भुगतान होगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि अटकने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कानपुर देहात के किसान विश्राम सिंह को करीब छह साल तक योजना की 23 किस्तें नहीं मिलीं।
बैंक का IFSC कोड गलत दर्ज होने के कारण भुगतान अटका था। कोर्ट ने संबंधित किसान को पूरी बकाया राशि 6% वार्षिक ब्याज के साथ देने और ₹5,000 हर्जाना भुगतान करने का निर्देश दिया है।
राशि का भुगतान 30 नवंबर तक करने के आदेश दिए गए हैं।